Tuesday, March 16, 2010

ऑनलाइन मनी ट्रांसफर होने में अब नहीं लगेगा वक्त
एक खाते से दूसरे खाते में फंड ट्रांसफर करने की ऑनलाइन प्रक्रिया अब काफी आसान हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली अप्रैल से इसके लिए बैंकों से लाइसेंस फीस वसूलने का फैसला किया है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सुविधा चाहने वाले ग्राहकों से अब बैंक भी शुल्क वसूल सकते हैं। फंड के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की सुविधा देने वाले नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सेवा साल 2005 में लॉन्च की गई थी और तब से लेकर आज तक यह सफल है। इस रूट से हर महीने 60 लाख ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। एनईएफटी सेवा उपलब्ध कराने वाले सदस्य बैंकों को आरबीआई ने एक सर्कुलर भेजा है। इसमें बैंकों से कहा गया है कि वे मार्च से एनईएफटी सिस्टम को उपलब्धता, सुविधा, कार्यकुशलता और स्पीड के मामले में बेहतर बनाने की कोशिश करें। इन मापकों को अपनाने के तहत आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे एनईएफटी सेवा के लिए ऑपरेटिंग हावर्स सुबह नौ बजे से शाम के सात बजे तक निर्धारित करें। शनिवार को इसका समय सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक रखा जा सकता है। इस समय एनईएफटी सुविधा सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक उपलब्ध है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने सदस्य बैंकों से कहा है कि एनईएफटी के तहत होने वाले ट्रांजेक्शन को हर घंटे सेटल किया जाए। इस समय रोजाना छह बार और शनिवार को तीन बैच में इस सुविधा के तहत हुए ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट किया जाता है।

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